
ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक भर सकते हैं रिटर्न
31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बोर्ड ने अंतिम तारीख को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है
इनकम टैक्स विभाग अपने ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर ही रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा देता है.
अक्सर लोग यही समझते हैं कि आयकर रिटर्न भर दिया तो बस काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है. आखिरी समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कई गड़बड़ियां होती हैं और जुर्माने और नोटिस की यही वजह बनता है. लेकिन, समय रहते रिटर्न भरने से इन गलतियों से बचा जा सकता है. ITR भरने के बाद इसे वेरिफाई कराना जरूरी होता है. अगर आपने फॉर्म को वेरिफाई नहीं किया तो इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक इसे वैध नहीं माना जाता.
वेरिफिकेशन भी है जरूरी :
इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे वेरिफाई करने को लेकर सभी को अलर्ट जारी किया है. बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है. वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग आईटीआर को प्रोसेस करता है.
नहीं आएगा रिफंड
बैंक अकाउंट से करें ई-वेरिफाई :
आयकर विभाग आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से आयकर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने की सुविधा देता है. हालांकि हर बैंक की तरफ से यह सुविधा नहीं दी जाती. आप इस विकल्प को चुनने से पहले अपने बैंक में यह चेक कर लें. इसके जरिए आयकर रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आपको पहले इसे वेलिडेट करना होगा.
आयकर विभाग आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से आयकर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने की सुविधा देता है. हालांकि हर बैंक की तरफ से यह सुविधा नहीं दी जाती. आप इस विकल्प को चुनने से पहले अपने बैंक में यह चेक कर लें. इसके जरिए आयकर रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए आपको पहले इसे वेलिडेट करना होगा.
नेट बैंकिंग से भी होता है वेरिफाई
इंटरनेट नेटबैंकिंग के जरिए भी रिटर्न को वेरीफाई किया जा सकता है. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी वेरिफिकेशन की सुविधा कुछ ही बैंक देते हैं. बैंक अकाउंट में लॉग-इन करने से पहले ध्यान रखें कि आपने आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन न किया हो.
इंटरनेट नेटबैंकिंग के जरिए भी रिटर्न को वेरीफाई किया जा सकता है. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी वेरिफिकेशन की सुविधा कुछ ही बैंक देते हैं. बैंक अकाउंट में लॉग-इन करने से पहले ध्यान रखें कि आपने आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन न किया हो.
ओटीपी से करें वेरिफिकेशन
आधार ओटीपी के जरिए भी आईटीआर को वेरिफाई किया जा सकता है. वन टाइम पासवर्ड से वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है. आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालने के बाद सबमिट दबाने आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा.
आधार ओटीपी के जरिए भी आईटीआर को वेरिफाई किया जा सकता है. वन टाइम पासवर्ड से वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है. आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डालने के बाद सबमिट दबाने आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा.
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