ट्रैफिक नियम तोड़ना आज से पड़ेगा बहुत भारी, 30 गुना जुर्माने के साथ हो सकती है जेल 1 सितंबर 2019 से देश भर में नए ट्रैफिक नियम लागू (New Traffic Rules) हो गए हैं. सड़क (Road) पर ड्राइविंग (Driving) को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में कई कड़े और सख्त प्रावधान किए हैं. इमरजेंसी गाड़ी, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार के अपराध के लिए 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है. बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है. सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्मा 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर...
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